Constitution Day of India: 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है, इसका इतिहास और महत्व जानें
Constitution Day of India: 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है, इसका इतिहास और महत्व जानें
संविधान दिवस (Constitution Day of India 26 November) भारत गणराज्य का संविधान 26 नवम्बर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ॰ भीमराव आंबेडकर के 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवम्बर 2015 से संविधान दिवस मनाया गया।
संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवम्बर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया।इस दिन को राष्ट्रीय कानून दिवस (National Law Day) के रूप में भी जाना जाता है.
Constitution Day of India 26 November
गणतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 से संविधान अमल में लाया गया।
आंबेडकरवादी और बौद्ध लोगों द्वारा कई दशकों पूर्व से ‘संविधान दिवस’ मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा पहली बार 2015 से डॉ॰ भीमराव आंबेडकर के इस महान योगदान के रूप में 26 नवम्बर को “संविधान दिवस” (Constitution Day of India 26 November) मनाया गया।
Constitution Day of India 26 November
26 नवंबर का दिन संविधान के महत्व का प्रसार करने और डॉ॰ भीमराव आंबेडकर के विचारों और अवधारणाओं का प्रसार करने के लिए चुना गया था। इस दिन संविधान निर्माण समिति के वरिष्ठ सदस्य डॉ सर हरीसिंह गौर का जन्मदिवस भी होता है
हम संविधान दिवस को क्यों मनाते है (Why do we celebrate Constitution Day)
भारत में प्रतेक वर्ष संविधान दिवस (26 नवंबर ) के रूप में मनाया जाता है यह दिन (Constitution Day of India 26 November) संविधान के जनक डॉ॰ भीमराव अम्बेडकर
Constitution Day
(डॉ भीमराव रामजी अम्बेडकर) को याद और सम्मानित करने के लिए जाना जाता है। भारत के लोग अपना संविधान शुरू करने के बाद अपना इतिहास,तथा स्वतंत्रता और शांति का जश्न मनाते है।
संविधान दिवस का इतिहास (History of constitution day)
26 नवंबर को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया, जो 1950 से लागू हुआ. 19 नवंबर, 2015 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने
नागरिकों के बीच संविधान मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा हर साल 26 नवंबर को ‘संविधान दिवस’ के रूप में मनाने के निर्णय को अधिसूचित किया.
संविधान दिवस का महत्व (Importance of constitution day)
डॉ. बी आर अम्बेडकर एक प्रसिद्ध समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ, और न्यायविद थे और उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है. उन्हें 29 अगस्त, 1947 को संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था.
Importance of constitution day
वह भारतीय संविधान का मसौदा (कोई काम करने की युक्ति या उपाय सोचना) तैयार करने वाले व्यक्ति थे और वर्ष 2015 में अंबेडकर की 125 वीं जयंती थी. भारत के संविधान दिवस का उद्देश्य भारतीय संविधान और
constitution day
इसके वास्तुकार डॉ. बी आर अम्बेडकर के महत्व के बारे में जागरूकता लाना है. इस दिन के बारे में घोषणा 11 अक्टूबर, 2015 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुंबई में स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी की आधारशिला रखते हुए की गई थी.
भारत का संविधान क्या है ? (What is the constitution of India?)
संविधान भारत सरकार के लिखित सिद्धांतों और उदाहरणों का एक समूह है जो मूलभूत राजनीतिक सिद्धांतों, प्रक्रियाओं, अधिकारों, निर्देश सिद्धांतों, प्रतिबंधों और सरकार और देश के नागरिकों के कर्तव्यों को पूरा करता है.
यह भारत को एक संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है और अपने नागरिकों की समानता, स्वतंत्रता और न्याय का आश्वासन देता है.