Farmers Protest: सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसान विरोध प्रदर्शन करे लेकिन सड़के ब्लॉक ना हो

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Farmers Protest: सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसान विरोध प्रदर्शन करे लेकिन सड़के ब्लॉक ना हो
Farmers Protest: सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसान विरोध प्रदर्शन करे लेकिन सड़के ब्लॉक ना हो

Farmers Protest: सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसान विरोध प्रदर्शन करे लेकिन सड़के ब्लॉक ना हो

केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ आज 22वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई का आज दूसरा दिन है।

इस मामले में बुधवार को उच्चतम न्यायालय ने केंद्र, किसान संगठनों और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर समस्या के जल्द समाधान के लिए एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया था। चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है।


सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर हो रही सुनवाई अभी टाल दि गयी है । सर्वोच्च अदालत ने गुरुवार को कहा है कि वो किसानों का पक्ष जाने बिना कोई निर्णय नहीं लेंगे.अदालत ने कहा कि किसानों की राय के बाद वो कमेटी का गठन करेंगे, जिसमें एक्सपर्ट शामिल होंगे. अब आगे मामले की सुनवाई वैकेशन बेंच सुनेगी.

अगले हफ्ते एक बार इस पर पुनः सुनवाई करेगी, जिसमें बेंच और कमेटी को लेकर चर्चा की जानेगी .हालांकि,आज (गुरुवार) सुनवाई के दौरान अदालत ने कुछ सख्त टिप्पणी भी की जिसमें प्रदर्शन को किसानों को हक बताया गया,

लेकिन साथ ही अदालत ने यह भी साफ़ किया की आंदोलन से किसी भी व्यक्ति को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अदालत ने सरकार को भी सलाह देते हुए कहा, कि वो कुछ वक्त के लिए कानूनों को होल्ड रखने पर विचार करे।

चीफ जस्टिस ने कहा की प्रदर्शन करना किसानों का अधिकार है

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जब याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाने की मांग की गई. तो चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रदर्शन करना किसानों का अधिकार है, ऐसे में उसमें कटौती नहीं की जा सकती है. हालांकि, इस अधिकार से किसी दूसरे व्यक्ति को दिक्कत ना आए, इसपर विचार किया जा सकता है.

हालांकि, चीफ जस्टिस की ओर से कहा गया कि प्रदर्शन का भी एक लक्ष्य होता है, जो बातचीत से निकल सकता है. यही कारण है कि हम कमेटी बनाने की बात कह रहे हैं

सुप्रीम कोर्ट कि टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा गया कि प्रदर्शन चलता रहना चाहिए, लेकिन प्रदर्शन में रास्ते जाम ना हो. पुलिस को भी कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, बातचीत से हल निकलना जरूरी है.

अदालत ने कहा कि किसानों की राय के बाद वो कमेटी का गठन करेंगे, जिसमें एक्सपर्ट शामिल होंगे. अब आगे मामले की सुनवाई वैकेशन बेंच सुनेगी. अगले हफ्ते एक बार इसपर फिर सुनवाई होगी, जिसमें बेंच और कमेटी को लेकर चर्चा होगी.

news by : aajtak.in

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