मुसीबत में है सोनू सूद, एक्टर के खिलाफ BMC ने दर्ज कराया केस
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मुसीबत में है मसीहा सोनू सूद, एक्टर के खिलाफ BMC ने दर्ज कराया केस
कोरोना के कारण हुए lockdown
लेकिन अब सोनू (Sonu Sood) की मुश्किलें बाद गयी है। उनके खिलाफ बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने शिकायत दर्ज कराई है।(Sonu Sood is in trouble, BMC lodges case against actor)
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इमारत को बिना अनुमति के होटल में किया तबदील
लेकिन कल (4 जनवरी 2021) को बीएमसी ने अभिनेता के खिलाफ एक्शन लेते हुए जुहू पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवायी है। शिकायत में बीएमसी (BMC) ने कहा है की सोनू सूद (Sonu Sood) ने जुहू के एबी नायर रोड स्थित शक्ति सागर नाम की इमारत को होटल बना दिया है।
ऐसा करने से पहले उन्होंने आधिकारिक तौर पर कोई अनुमति नहीं ली। जिससे एक्टर की मुसीबतें बढ़ गई हैं। जुहू पुलिस से कहा है कि अभिनेता सोनू सूद पर महाराष्ट्र रीजन एंड टाउन प्लानिंग एक्ट (MRTP) के तहत मामला दर्ज किया जाए।
इमारत को बिना अनुमति के होटल में किया तबदील
क्या कहा बीएमसी (BMC) ने
दरअसल BMC की मानें तो बिल्डिंग का कॉमर्शियल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह महाराष्ट्र रीजन एंड टाउन प्लानिंग एक्ट के सेक्शन-7 के तहत दंडनीय है। BMC ने एक्टर पर इमारत के हिस्से को बढ़ाने, नक्शे में बदलाव करने और इस्तेमाल में बदलाव का आरोप लगाया है।
बीएमसी (BMC) पर सोनू सूद का रिएक्शन
लेकिन सोनू सूद (Sonu Sood) का कहना है कि उन्होंने किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं की है।अभिनेता ने बताया कि उनके पास बीएमसी (BMC) की अनुमति थी। वह सिर्फ महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी (MCZMA) की और से स्वीकृति मिलने का इंतज़ार कर रहे थे।
लेकिन उन्हें एमसीजेडएमए की तरफ से कोविड 19 महामारी (Covid 19) के चलते अनुमति नहीं मिल पा रही थी। होटल का निर्माण उन्हीने महामारी के दौरान कोरोना वारियर्स के रहने के लिए किया गया था।अनुमति नहीं मिलने पर वह इसे वापस इमारत में तब्दील कर देंगे।
पूर्व में सोनू सूद नोटिस के खिलाफ सिविल कोर्ट गए थे
दरअसल अक्टूबर 2020 में बॉलीवुड अभिनेता इस नोटिस के खिलाफ सिविल कोर्ट गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक़ इस मामले में अभिनेता को कोई राहत नहीं दी गई थी।
इसके बाद सिविल कोर्ट ने सोनू सूद (Sonu Sood) को हाईकोर्ट में अपील करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया था। इस अवधि के बीत जाने पर भी वह स्वीकृत योजना के मुताबिक़ परिवर्तन और परिवर्धन को रीस्टोर नहीं कर पाए थे। इसके बाद बीएमसी ने MRTP अधिनियम के तहत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।