SSR Case: supreme court cbi verdicts on sushant singh rajput death case

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सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

SSR Case: supreme court cbi verdicts on sushant singh rajput death case
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IMAGE BY : BOOM

बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत के मामले की जांच को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है. सुशांत के पिता और बिहार सरकार की तरफ से केस की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के दावे को खारिज करते हुए जांच सीबीआई को सौंप दि है।

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रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) सीबीआई जांच से कोई आपत्ति नहीं

सुशांत (Sushant ) के पिता ने एफआईआर पटना में दर्ज करवाई थी लेकिन बाद में उन्होंने मामला सीबीआई (CBI) को सौंपने की मांग की. वहीं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए जवाब में आरोपी रिया चक्रवर्ती ने कहा कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है.

सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) ने सुशांत के पिता (K.K.Sing) द्वारा अपने खिलाफ पटना में दायर एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर कराने की याचिका दी थी.

इस याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने केस सीबीआई (CBI) को दे दिया हैं. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुंबई पुलिस (Mumbai Police) और महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका लगा है.

साथ ही कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए यह भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संविधान बेंच में चुनौती नहीं दे सकती।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संविधान बेंच में चुनौती नहीं दे सकती।

महाराष्ट्र सरकार के वकील द्वारा कहा गया कि हम फैसले को चुनौती देंगे. इस पर कोर्ट ने कहा कि यह 35 पेज का एक जजमेंट है. पहले आप इसको पढ़िए. हमने हर पहलुओं का बारीकी से अध्ययन करने के बाद फैसला सुनाया है.

कोर्ट ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि राजपूत की आत्महत्या के पीछे के रहस्य की जांच का सीबीआई (CBI) को एकमात्र अधिकार होने के बारे में कोई भ्रम ना हो और कोई भी अन्य राज्य पुलिस इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती.

सीबीआई (CBI) न केवल पटना एफआईआर बल्कि राजपूत की मौत के मामले से जुड़ी किसी अन्य एफआईआर की जांच करने में सक्षम होगी.

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बिहार सरकार ने पटना में दर्ज एफआईआर पूर्व में ही सीबीआई को सोप दी थी

बिहार सरकार पहले ही पटना में दर्ज एफआईआर की जांच सीबीआई (CBI) को सौंप चुकी है. जबकि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई को जांच को सौंपे जाने का विरोध कर रही थी.

महाराष्ट्र सरकार (उद्धव सरकार) की तरफ से कहा गया कि सुशांत की मौत का मामला मुंबई पुलिस (Mumbai Police) के अधिकार क्षेत्र का है।एवं यह घटना मुंबई में हुई है।और पीड़ित,आरोपी तथा गवाह सभी लोग मुंबई के ही हैं। और इस मामले में मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने 56 लोगो के ब्यान भी दर्ज़ किये है। इसलिए यह मामला मुंबई पुलिस दिया जाना चाहिए

सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा

सुशांत (Sushant) के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा कोर्ट का फैसला इंसाफ की तरफ ये पहला और बड़ा कदम है। सुशांत के परिवार के लिए ये बहुत बड़ी जीत है.

कोर्ट ने भी माना कि मुंबई पुलिस ने इस मामले में कोई जांच नहीं की थी. ये एतिहासिक फैसला है. इंसाफ की तरफ ये पहला और बड़ा कदम है. अब सीबीआई (CBI) अपनी जांच शुरू करेगी.

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