इसी कर्तव्य हेतु हम 14 सितंबर के दिन को “हिंदी दिवस” (Hindi Diwas) के रूप में मनाते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, साक्षर से निरक्षर तक प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति हिंदी भाषा को आसानी से बोल-समझ लेता है।
आर्टिकल 120 के अनुसार पार्लियामेंट में हिन्दी का उपयोग होना चाहिए, आर्टिकल 210 में भी विधान सभा में हिंदी सम्बन्धित नियम बनाये गये हैं.आर्टिकल 343 के अनुसार यूनियन की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी.