Yellow Alert In Delhi | What Is Yellow Alert

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Yellow Alert In Delhi | What Is Yellow Alert
Yellow Alert In Delhi | What Is Yellow Alert

Yellow Alert In Delhi | What Is Yellow Alert

Yellow Alert : दिल्ली में लगातार दो दिन तक कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron के तेजी यानी पॉजिटिविटी रेट 0.5% रहने पर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) सरकार राष्ट्रीय राजधानी में ‘Yellow Alert’ जारी कर किया है

Yellow Alert In Delhi | येलो अलर्ट होता क्या है.

दिल्ली सरकार ने ओमिक्रॉन को रोकने के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है. यानी दिल्ली GRAP ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को लागू कर दिया गया है. इसमें दुकानें ऑड-ईवेन के आधार पर सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक खुलेंगी.वहीं एक म्युनसिपल एरिया में एक दुकान ही खुलेगी. आइये जानते हैं कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ? yellow alert in delhi येलो अलर्ट होता क्या है.

Yellow Alert : ‘येलो’ अलर्ट तब जारी किया जाता है जब कोविड संक्रमण दर लगातार दो दिनों तक 0.5 प्रतिशत से अधिक रहती है. इसमें रात्रि कर्फ्यू लगाना, स्कूलों व कॉलेजों को बंद करना, गैर आवश्यक सामान की दुकानों को ऑड-ईवन आधार पर खोलना और मेट्रो ट्रेनों व सार्वजनिक परिवहन की बसों में यात्रियों के बैठने की क्षमता आधी करने जैसे उपाय आते हैं.

येलो अलर्ट | Yellow Alert

येलो अलर्ट या चेतावनी का मतलब यह एक प्रकार से सचेत रहने की चेतावनी है, कि हम हमारे स्वास्थ्य या रूटीन को लेकर सचेत रहें और सावधानी बरतें. येलो अलर्ट जारी करने का मतलब वास्तव में लोगों को सतर्क करना होता है. इस अलर्ट के मुताबिक तुरंत कोई खतरा नहीं होता, लेकिन समय और स्तिथियो को देखते हुए अपनी गतिविधि एवं स्वास्थय को लेकर सावधान रहना चाहिए.

येलो अलर्ट क्यों जारी होता है ?

दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी DDMA ने बीते साल अगस्त महीने में चार स्तरीय कोरोना के GRAP(ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान) को मंजूरी दी थी. चार स्तरीय जीआरएपी के तहत, संक्रमण दर जब 0.5 फीसदी होता है तो अगले दो दिनों के लिये ‘येलो’ अलर्ट शुरू हो जाता है. दरअसल जीआरपीए लागू होने पर बाजारों में भीड़ कम करने की कोशिश की जाती है.

साथ ही कई तरह के प्रतिबंध लगा दिये जाते हैं. इसके बाद राजधानी में अधिकांश गतिविधियां एक बार फिर थम जाएंगी. DDMA की तरफ से जीआरएपी को मंजूरी देने का उद्देश्य कोविड की स्थिति के आधार पर प्रतिबंध लगाने और हटाने की एक स्पष्ट व्यवस्था बनाई गई है.

क्या खुला रहेगा, क्या रहेगा बंद ?

  • रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने का प्रावधान
  • ब्यूटी पॉर्लर खुले रहेंगे.
  • ऑड-इवन नियम के तहत सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक दुकानें खुलेंगी
  • रेस्टोरेंट को 50% क्षमता के साथ खोला जाएगा
  • सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स एक बार फिर बंद हो जाएंगे
  • स्पा, जिम, योग इंस्टीट्यूट और एंटरटेनमेंट पार्क को बंद कर दिया जाएगा
  • दिल्ली मेट्रो बैठने की 50% क्षमता के साथ चलेगी और खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी
  • दूसरे राज्य में जाने वालीं बसें बैठने की 50% क्षमता के साथ चलेंगी
  • ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा को सिर्फ 2 यात्री के साथ सफर की इजाजत
  • शादी समारोह और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत

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